Sunday, August 17, 2025
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नाबालिगा से रेप करने के दोषी को 20 साल की सजा

फतेहाबाद, 29 जुलाई : सदर टोहाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की की से रेप करने के मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने युवक विजय को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इस संबंध में नाबालिग लड़की की मां ने जनवरी 2021 में उक्त युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर ले गया हैं इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लडकी को बरामद किया तो लड़की ने बताया कि युवक उसे जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठाकर खेत में बने कमरे में ले गया जहां उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद युवक उसे एक होटल में भी ले गया और यहां पर भी उसके साथ कई बार गलत काम किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, अपहरण, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए अदालत में चालान पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद युवक को दोषी माना और फैसला सुनाते हुए युवक को 20 साल का कारावास काटने व 7,000 रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।

Rk Sethi jansarokar
jan sarokar

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